लापरवाही लगा गई 29.60 लाख रुपये का जुर्माना, इस पर लगा है जुर्माना
देश के केंद्रीय बैंक द्वारा एक बड़े बैंक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने एक बड़े नियम की अनदेखी की थी, जिसका हर्जाना इसे भरना पड़ रहा है।
आरबीआई की ओर से 24 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर नियमों की अनदेखी की है।
जिसके चलते इस बैंक एचएसबीसी पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
शुक्रवार को एक नोट में केंद्रीय बैंक द्वारा कहा गया था की यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के तहत लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बारे में एचएसबीसी को पहले ही जानकारी दे दी गई थी।
आरबीआई ने पूछा था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है।
विनियमन अधिनियम, 1949 या अन्य धाराओं के तहत भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग कार्रवाई करता है।